October 13, 2026

बिलासपुर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में तनाव के बाद धारा 144 लागू, रैली-जुलूस से लेकर हथियार रखने तक पर रोक

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🚨 लालबत्ती न्यूज़ | BREAKING NEWS 🚨
🔴 बिलासपुर में तनाव के बाद धारा 144 लागू
रैली-जुलूस, सभा और प्रदर्शन पर रोक, हथियार लेकर निकलने पर भी प्रतिबंध
📍 बिलासपुर। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के खपरगंज इलाके में विवाद और तनाव के बाद जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। कानून-व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया गया है।
इन गतिविधियों पर रहेगी रोक— सभा, रैली और जुलूस
  धरना एवं प्रदर्शन
  हड़ताल
  चार से अधिक लोगों का एक जगह एकत्र होना
  सार्वजनिक स्थान पर हथियार लेकर चलना
  तलवार, फरसा, भाला, लाठी, चाकू, छुरा, कुल्हाड़ी, त्रिशूल सहित अन्य अस्त्र-शस्त्र रखना/लेकर निकलना
  सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना
  तोड़फोड़ और मार्ग बाधित करना
📢 प्रशासन से अनुमति जरूरी किसी भी सभा, रैली या प्रदर्शन के लिए अनुविभागीय दंडाधिकारी, बिलासपुर से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
आम लोगों को राहत परिवार के सदस्य बाजार में खरीदारी या आवश्यक/आकस्मिक आवागमन के लिए साथ आ-जा सकते हैं।
👮 पुलिस अलर्ट तनाव के बाद इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन और पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने, अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और प्रतिबंधात्मक आदेशों का पालन करने की अपील की है।
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