September 14, 2026

एक साल बाद हुआ हत्या का खुलासा आरोपी पत्नी ने अपने प्रेमी और भाई पिता के साथ मिलकर कर दी अपने पति आकाश सिंह की हत्या

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महासमुंद 27 सितंबर 2025। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में पति की हत्या कर शव को तालाब में फेंकने का सनसनीखेज मामला उजागर हुआ है। पुलिस ने एक साल पुरानी इस गुत्थी को डीएनए जांच के जरिए सुलझाते हुए शुक्रवार को पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मृतक आकाश सिंह की पत्नी लवली सिंह ने अपने प्रेमी और परिवार के साथ मिलकर इस हत्या की साजिश रची थी।

कैसे हुआ खुलासा

29 सितंबर 2024 को महासमुंद के घोड़ारी तालाब में एक अज्ञात युवक का शव मिला था। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में सिर पर भारी चोट के निशान पाए गए थे। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया, लेकिन पहचान न होने के कारण शव को दफना दिया गया। इस बीच जनवरी 2025 में रायपुर के खम्हारडीह थाने में आकाश सिंह नामक युवक की गुमशुदगी दर्ज हुई थी। जब राज्य स्तरीय क्राइम डेटा एनालिसिस टीम ने जांच की, तो पाया गया कि घोड़ारी तालाब में मिले शव का हुलिया आकाश से मेल खाता है। इसके बाद 24 सितंबर 2025 को कब्र से शव निकालकर डीएनए जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि शव आकाश का ही था।

प्रेम-प्रसंग बना हत्या की वजह

पुलिस जांच में सामने आया कि आकाश और लवली ने अगस्त 2024 में भागकर शादी कर ली थी। इससे पहले लवली अपने एक्स-बॉयफ्रेंड अभिनव सिंह के साथ पांच साल तक लिव-इन रिलेशनशिप में थी। अभिनव न सिर्फ लवली का बल्कि उसके परिवार का खर्च भी उठाता था। आकाश और लवली की शादी से नाराज अभिनव और लवली के परिजनों ने हत्या की साजिश रची।

25 सितंबर 2024 को लवली के पिता अभिलाख सिंह ने बेटी और दामाद को घर बुलाया। वहां अभिनव सिंह, गौरव सिंह और वीरू भी मौजूद थे। विवाद के बाद सबने मिलकर आकाश की बेरहमी से पिटाई की और उसकी मौत हो गई। शव को स्कूटी में रखकर घोड़ारी तालाब में फेंक दिया गया।

हत्या के बाद की साजिश

हत्या के बाद लवली ने आकाश का सामान समेटा और परिवार संग उत्तर प्रदेश के जालौन चली गई। इस बीच उसने सोशल मीडिया पर आकाश के साथ तस्वीरें पोस्ट करना जारी रखा, ताकि किसी को शक न हो। हालांकि, डीएनए जांच के बाद पुलिस ने सच्चाई उजागर कर दी।

पांच आरोपी गिरफ्तार

महासमुंद पुलिस ने लवली सिंह, अभिनव सिंह, अभिलाख सिंह, गौरव और वीरू को रायपुर के विधायक कॉलोनी, पिरदा और लाभांडी से गिरफ्तार किया। एडिशनल एसपी प्रतिभा पांडेय ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ हत्या की धारा 103(ए), सबूत मिटाने की धारा 238 और अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है। सभी को कोर्ट में पेश करने के बाद न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

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