CG: कोर्ट ने भिलाई-3 के टीआई महेश ध्रुव और महिला थाना प्रभारी श्रद्धा पाठक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए
MOHAMMAD RAJJAB January 30, 2025
दुर्ग 29 जनवरी 2025। दुर्ग जिला के भिलाई-3 में प्रोफसर विनोद शर्मा पर हुए हमला प्रकरण में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। इस प्रकरण में पुलिस की कार्रवाई पर कोर्ट ने फटकार लगाते हुए भिलाई-3 के टीआई महेश ध्रुव और महिला थाना प्रभारी श्रद्धा पाठक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही दुर्ग रेंज आईजी को विभागीय जांच के भी निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने भिलाई नगर थाना प्रभारी प्रशांत मिश्रा को भी फटकार लगाई है।
गौरतलब है कि 19 जुलाई 2024 की शाम 4 खूबचंद बघेल महाविद्यालय से घर जाते समय प्रोफेसर विनोद शर्मा पर अज्ञात हमलावरों ने जानलेवा हमला किया था। इस घटना में प्रोफेसर गंभीर रूप से घायल हो गए और कई जगह फ्रैक्चर आए थे। घटना की जानकारी के बाद पुलिस ने मारपीट करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आरोपियों के बयान के आधार पर खुलासा हुआ था कि प्रोफेसर पर हमला भिलाई-चरोदा निगम के ठेकेदार प्रोबीर कुमार शर्मा ने करवाया था। वारदात के बाद आरोपी प्रोबीर शर्मा फरार हो गया था।
इस कारण पुलिस की कार्रवाई पर उठे सवाल
इस पूरे मामले में भिलाई नगर थाने के निरीक्षक प्रशात मिश्रा ने डॉ. पूर्णिमा शर्मा को हिरासत में लिया गया। इसके बाद उन्हे बिना किसी महिला पुलिस कर्मी के निजी वाहन में बैठाकर 20-21 घंटे तक सड़क मार्ग से लाया था। इस दौरान कोई भी महिला आरक्षक पुलिस टीम के साथ मौजूद नहीं थी। डाॅ.पूर्णिमा शर्मा को आंध्र प्रदेश से कोटा छत्तीसगढ़ होते हुए भिलाई महिला थाना लेकर आए। वहीं उसके आरोपी पति प्रोबीर शर्मा को पुरानी भिलाई थाना न ले जाकर पुलगांव थाना ले गए।
आरोपी की पत्नी डॉ. पूर्णिमा ने अवैध हिरासत को कोर्ट में चुनौती दी थी। न्यायालय को बताया कि पुलिस से उन्होने न्यायालय में या थाना लेकर जाने की बात कही थी। लेकिन निरीक्षक प्रशात मिश्रा ने ज्यादा कानून की बात न नही करने की बात कहते हुए उनके पास ऊपर से आदेश होने का हवाला देकर सीधे भिलाई लेकर जाने की बात कही। पूर्णिमा शर्मा को घर भी नहीं जाने दिया।
भिलाई थाने के निरीक्षक के कहने पर रोका
पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कोर्ट में पूर्णिमा ने बताया कि थाने में रोककर रखने का उन्होने जब कारण जानने की कोशिश की। तब महिला थाना प्रभारी श्रद्धा पाठक ने भिलाई नगर और पुरानी भिलाई थाने के निरीक्षक के कहने पर रोकने की जानकारी दी। महिला थाना प्रभारी ने उन्हें ऊपर से आदेश होने का भी हवाला दिया। डॉ. पूर्णिमा के 2 मोबाइल भी महिला थाना प्रभारी ने अपने पास रख लिया था। करीब 15 घंटे बाद उसे छोड़ा गया, लेकिन मोबाइल महिला थाना प्रभारी ने वापस नहीं किया।
थानेदार प्रशांत मिश्रा को कोर्ट ने लगाई फटकार
इस पूरे केस की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि महिला थाना प्रभारी श्रद्धा पाठक और पुरानी भिलाई थाना के निरीक्षक महेश ध्रुव के खिलाफ अपराधिक मामला बनता है। कोर्ट ने दोनों के खिलाफ अपराध दर्ज करने का आदेश दिया। वहीं टीआई प्रशात मिश्रा की कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने उन्हे फटकार लगायी।
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