September 14, 2026

CG: नगरीय निकाय में अब टेंडर का खेला पर अंकुश, 10 लाख या अधिक कार्यो का होगा ई-टेंडरिग

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रायपुर 28 मार्च 2025। नगरीय निकाय क्षेत्रों में अब 10 लाख या उससे अधिक राशि के निविदा की ई-टेंडरिंग की जायेगी। आपको बता दे इससे पहले तक 20 लाख या उससे अधिक की राशि के कार्यो की ई-टेंडरिंग किया जाता था। जिसमें इंजीनियर और ठेकेदार टेंडर मैनेज करने के लिए जमकर खेला किया करते थे। लेकिन अब नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्रालय ने इस पर रोक लगाते हुए 10 लाख रूपये से अधिक के कार्यो का ई-टेंडरिंग करने का आदेश जारी कर दिया है।
नगरीय निकाय क्षेत्रों में होने वाले विकास कार्यो की निविदा को लेकर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्रालय ने नया आदेश जारी किया हैं। इस आदेश में अब नगर निगम सहित नगर पालिका और नगर पंचायत में होने वाले विकास कार्यो की निविदा को लेकर नये निर्देश जारी किये गये है। पूर्व में 20 लाख या उससे अधिक की राशि के निविदा का ई-टेंडरिंग का नियम था, जिसे अब बदल दिया गया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्रालय ने नगरीय निकाय में होने वाले निविदा में अब 10 लाख या उससे अधिक की राशि के सारे निविदा की ई-टेंडरिंग का निर्देश दिया गया है, ताकि गुणवत्तापूर्ण कार्यो के साथ ही स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो सके।आपको बता दे इससे पूर्व तक 20 जवाबदार अधिकारी और ठेकेदार मिलीभगत कर जानबूझकर 20 लाख रूपये से कम का एस्टीमेट बनाया जाता था, ताकि ई-टेंडरिंग के जरिये उक्त काम में प्रतिस्पर्धा न हो सके। इसके बाद 20 लाख रूपये तक के कामों को बकायदा मैनेज कर अपने चहेते ठेकेदारों को लाभान्वित किया जाता था। ऐसे में विकास कार्यो के लिए होने वाली निविदा में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को देखते हुए अब नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्रालय ने ई-टेंडरिंग के लिए निविदा की दर को 20 लाख से घटाकर 10 लाख रूपये या उससे अधिक के लिए लागू कर दिया है।

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