October 5, 2026

बकरी चोरी के बाद यही सभी आरोपी खेत समतलीकारण के मामले में कोटा पुलिस के शिकंजे में आये

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बिलासपुर कोटा विवरणः- मामले के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चेतना विरुद्ध नशा व चेतना अभियान के तहत समस्त प्रकार के अपराध पर त्वरित कार्यवाही हेतु श्रीमान उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.) द्वारा निर्देशित किया गया है। दिनांक 23.06.2026 को प्रार्थी रामनारायण पोर्ते निवासी श्रीपारा थाना कोटा थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा प्रार्थी के खेत को समतलीकरण के नाम पर झांसा देकर कुल 900000 रुपए की धोखाधड़ी एवं जबरन वसूली कर फरार हो गये है कि रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 524/2056 धारा 318(4),61(2),112,308,313,3(5) बी एन एस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है कि विवेचना दौरान सूचना मिलने पर थाना रतनपुर के अपराध क्रमांक 423/2026 धारा 331(4),305(ए),3(5) बी एन एस के मामले में गिरफ्तार है कि सूचना पर वरिष्ठ अधिकारिओ को अवगत कराया गया जिनके निर्देशानुसार व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीमती मधुलिका सिंह एवं श्रीमती नुपूर उपाध्याय (रा.पु.से.) अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कोटा के मार्गदर्शन में माननीय न्यायालय से प्रोडक्शन वारंट प्राप्त कर आरोपियों से धोखाधड़ी के संबंध में पूछताछ करने पर आरोपियों के द्वारा अपना जुर्म स्वीकार किया गया है जिस पर 01. बबलू खान पिता स्व बदन खान उम्र 57 वर्ष , 02. अमूर खान पिता नत्थू खान उम्र 66 वर्ष , 03. अमीन खान पिता हकीम खान उम्र 41 वर्ष 04. हबीब खान पिता दरबार खान उम्र 35 वर्ष 05. शाहरुख खान पिता मशीन खान सभी निवासी उमरिया थाना गोराबाजार जिला जबलपुर (मध्य प्रदेश) 06. मोहम्मद अच्छन पिता मोहम्मद इलियास उम्र 33 वर्ष निवासी रजकपुर वार्ड नंबर 40 रजकपुर जिला अमरोहा (उत्तर प्रदेश) को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

उक्त कार्यवाही में प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक आकाश चौधरी, सहायक उपनिरीक्षक गोपाल खांडेकर प्रधान आरक्षक सत्य प्रकाश यादव , आरक्षक 656 अनिल साहू, आरक्षक 1199 शैलेन्द्र साहू , आरक्षक 1092 सुनील पटेल का विशेष भूमिका रही।

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