यातायात पुलिस बिलासपुर के द्वारा पेट्रोल ऑटो चालक की ली गई अहम बैठक सभी ऑटो चालकों के लिए ड्रेस कोड एवं नेम प्लेट धारण करना किया गया अनिवार्य बेतरतीब और नशे में ऑटो चालन कर यातायात व्यवस्था बिगाड़ने पर की जाएगी सख्त कार्यवाही और आपराधिक प्रकरण भी होगी दर्ज
MOHAMMAD RAJJAB July 15, 2025
बिलासपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह की दिशा निर्देश पर यातायात पुलिस बिलासपुर के द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रामगोपाल करियारे के नेतृत्व में नियमित रूप से जिले में सरल सुगम सुव्यस्थित एवं सुरक्षित आवागमन और सुचारू प्रबंधन हेतु नियमित रूप से लोगों को जागरूक किया जा रहा है साथ ही जहां-जहां आवश्यकता अनुसार सुधारात्मक एवं समाधान कारक प्रयास किये जाने की जरूरत है वहाँ लगातार किया जा रहे हैं वहीं यातायात नियमों का उल्लंघन कर यातायात व्यवधान करने वाले उल्लंघनकर्ता वाहन चालकों पर कार्यवाही भी सुनिश्चित की जा रही है।
इसी कड़ी में आज दिनांक 15 जुलाई 2025 को यातायात कार्यालय बिलासपुर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रामगोपाल करियारे द्वारा जिला पेट्रोल ऑटो चालकों के पदाधिकारियों की शहर यातायात प्रबंध दौरान आटो सुविधा एवं व्यवस्था में सुधार संबंधी महत्वपूर्ण बैठक ली गई। बैठक के एजेंण्ड़ा बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा कर आटो युनियन पदाधिकारियों ने अच्छी एवं सुरक्षित आटो व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान कर शहर में सुव्यस्थित एवं सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने यातायात नियमों का समुचित पालन करते हुए वाहन चलाने के संबंध में अपनी प्रतिबद्धता जाहिर किये। इस दौरान उन्हें निम्नलिखित सख्त निर्देश जारी किए गए:-
1– पुरे शहर में ऑटो चालक ड्राईविंग लायसेंस की शर्तों का पालन करते हुए सुरक्षित तरीके से ऑटो चलावें।
2- आटो चालक चौक चौराहों में बेतरतीब ढंग से वाहन खडी कर दें रहें है अतः वाहनों को व्यवस्थित तरीके से पार्किक करें ताकि आवागमन बाधित न हो।
3– इस संबंध में एक सामुहिक बैठक जिला आटो संघ पेट्रोल, आटो संघ डीजल ऑटो, तथा बैटरी आटो संघ सदस्यों की एक संयुक्त बैठक स्थानीय पुलिस मैदान में प्रातः 10ः00 बजे पुलिस लाईन मैदान में दिनांक 20 जुलाई 2025 को आहूत की जावेगी, जिसमे सभी ऑटो चालकों को आना अनिवार्य है।
4- आटो चालकों के नशे की हालत में वाहन चलाने की शिकायत भी समय समय प्राप्त होती है अतः ऐसे ऑटो चालकों पर न सिर्फ एमपी एक्ट की कार्रवाई की जाएगी अपितु अन्य प्रकरणों में भी अपराध पंजीबद्ध कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
5– सभी आटों वाहन चालक निर्धारत वर्दी नेम प्लेट धारण करें।
6- सभी आटो चालक वाहन प्रपत्र एवं ड्राईविंग लायसेंस साथ रखें।
7– समय-समय पर यातायात पुलिस द्वारा केवल आटो चालकों पर ही नशे की हालत में वाहन चलाने वालों की जॉच कार्यवाही की जावेगीं।
8- आटो में हार्न एवं इन्डीकेटर चालू हालत में रखा जावे।
9– स्कूली बच्चों के परिवहन के दौरान आटो में सुरक्षा घेरा सेफ्टी बार, सुरक्षा मापदण्ड़ों का पालन का पालन अनिवार्य हो।
10- स्कूली बच्चों के परिहवन आटो चालकों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य कराया जावे।
11- आटो के बैक साईड के विन्डों पर कोई विज्ञापन आदि न लगायें यह विन्डों पारदर्शी होना चाहिये ताकि पीछे से आ रहें वाहन एवं यातायात को स्पष्ट रूप से देखा जा सके।
12- ऐसे आटो वाहन चालकों पर सूत्रों, से जानकारी ली जा रही है, कि कोई भी आटो चालक नशी की हालत में वाहन न चलायें, यदि कोई भी आटो चालक नशे की हालत में सवारी परिवहन करते पाया जाता है, तो संबंधित के विरूध्द उचित वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
13- कई आटो चालक ड्रग्स के भी आदि देखें गयें है। इन पर नियंत्रण किया जावेगा।
14- जो भी आटो चालक निर्देश के उपरान्त भी नशे की हालत में वाहन चलाते पाया जावेगा उसे उसकी सदस्यता आटो संघ से समाप्त कर दी जावेगी।
15- सभी आटो चालकों के लिये आटो संघ से परिचय पत्र जारी किया जावेगा। जिसको धारण करना अनिवार्य होगा।
16- स्कूली बच्चे परिवहन करने वाले आटो चालक संबंधित स्कूल में अपना आधार, परिचय पत्र एवं पता तथा मोबाईल नम्बर वाहन क्रमांक सहित जानकारी उपलब्ध करायेंगे।
उक्त महत्वपूर्ण बैठक में ऑटो संघ के पदाधिकारी एवं सदस्य जिला आटो संघ बिलासपुर पेट्रोल ऑटो संघ के सचिव, जेराड वेन हाल्टेन, सह सचिव जितेन्द्र खण्डे-, कोषाध्यक्ष- ताम्रध्वज साहू, व्यवस्थापक मनोज गुप्ता, भीषम डाहिरे, जेवियर अन्थोनी सदस्य बीरसिंह सहित अन्य ऑटो चालक बहुतायत में उपस्थित थे
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